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सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है

Posted 2 years ago with 29 views

Story by Team Samachar Sathe | 5 mins read

સમાચાર સારાંશ: liquor policy case गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, मैं इस मामले को देखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है
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सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है
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सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है
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सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है
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   liquor policy case   सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। बताया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 



गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, मैं इस मामले को देखेंगे।


इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है।


आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं, उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया।
संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता से नहीं मिलने दिया जा रहा। संजय सिंह ने कहा कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की अनुमति है, लेकिन दिल्ली के तीन बार के मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से खिड़की के माध्यम से मिलने की अनुमति दी गई है।




आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 'जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने-सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकते हैं बीच में ग्लास होगा। ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? इसी तिहाड़े जेल में सैकड़ों मुलाकातें आमने-सामने बैठाकर काराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनका मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से कह दिया कि खिड़की में आपकी मुलाकात होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली के तीन बार के सीएम को अपनी पत्नी से एक खिड़की के माध्यम से मिलने की इजाजत है।'


संजय सिंह ने कहा, 'पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सांसद की सीएम केजरीवाल से मुलाकात टोकन देने के बाद भी कैंसिल कर दी जाती है। पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम की मुलाकात भी जंगले से करवाने की बात कही गई। जेल का प्रशासन और प्रधानमंत्री, एक नाम बताएं कि किसी मुख्यमंत्री की मुलाकात दूसरे मुख्यमंत्री से आपने जंगले से कराई हो। मैं दिल्ली का सांसद हूं और मुझे दिल्ली के सीएम से जेल में मिलने की इजाजत नहीं है। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने?'


उन्होंने कहा कि तीन बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है। जेल में केजरीवाल के न्यूनतम अधिकारों को खुलेआम छीना जा रहा है

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